माननीय उच्च न्यायालय ने पासवा द्वारा जारी केस में निजी विद्यालयों पर मान्यता के प्रश्न पर पीड़क करवाई न करने का स्टे आर्डर अगले आदेश तक बहाल रखा है

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निजी विद्यालयों के मान्यता के प्रश्न पर प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने 2019 के निजी विद्यालयों पर मान्यता के प्रश्न पर कार्रवाई न करने के पुराने आदेश (स्टे आर्डर)को कंटिन्यू रखा है।
पासवा के द्वारा इस केस के वरीय अधिवक्ता और उनकी की टीम ने इस प्रश्न पर निजी विद्यालयों का पक्ष रखते हुए कहा कि जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निजी विद्यालयों पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया था तथा स्टे जारी किया गया था तब भी लगातार निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा लगातार मान्यता के प्रश्न पर पुनः आवेदन देने को बाध्य किया जा रहा है।
पासवा द्वारा जारी केस पर पासवा के अधिवक्ता की टीम की बातों को सुनते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने स्टे आदेश को कंटिन्यू किया और स्पष्ट किया की वर्तमान समय में निजी विद्यालयों पर अगले आदेश तक मान्यता के प्रश्न पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बहाल रखा।
पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे पासवा द्वारा जारी केस की सुनवाई के लिए स्वयं अधिवक्ताओं की टीम के साथ माननीय उच्च न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहे।
अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2023 को
माननीय उच्च न्यायालय ने पासवा द्वारा जारी इस केस में केस की अगली सुनवाई की तिथि 17 अक्टूबर2023 रखी है।

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