पाकुड़ > आश्रितों को 1 करोड़ 75 लाख 91,106 रूपए का दिया गया मुआवजा

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पाकुड़। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामलों से संबंधित पीड़ितों एवं आश्रितों के बीच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय की अध्यक्षता में मुआवजे की राशि का चेक वितरण किया गया।

उक्त न्यायालय में चल रहे एमएसीसी संख्या 60/2020 का मुआवजे की राशि 13 लाख 27 हजार 4 सौ 7 रूपए है।

संख्या 80/2023 का मुआवजे की राशि 1 करोड़ 13 लाख रुपए है, जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता शकील अहमद , अधिवक्ता हक साहेब एवं मुसलेद्दीन (प्रतिवादी)
इंश्योरेंस अधिवक्ता एके ओझा,

जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता एमजे लकड़ा (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता एके ओझा, एमएसीसी संख्या 45/2019 का मुआवजे की राशि 8 लाख 50 हजार रुपए है। जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर,

जिसमें एमएसीसी संख्या 38/2021 का मुआवजे की राशि 12 लाख 48 हजार 8 सौ 82 रुपए है। जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता मो. कौशर आलम (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर,

एमएसीसी संख्या 125/2021 का मुआवजे की राशि 9 लाख रुपए है। जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर, एमएसीसी

एमएसीसी संख्या 14/2021 का मुआवजे की राशि 1 लाख 97 हजार 4 सौ 56 रूपये है।
जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता श्री शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर एवं एमएसीसी संख्या 100/2019 जिसमें मुआवजा की राशि 17 लाख 67 हजार 3 सौ 61 रूपये है। जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता राहुल व्यास, प्रतिवादी इंश्योरेंस अधिवक्ता एसके सुमन उपस्थित रहे। इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूप वंदना किरो, एमएसीटी के अधिवक्ताओं, विभिन्न बीमा कंपनियों का सहयोग रहा। वर्ष 2026 के इस विशेष सत्र में बीमा कंपनियों और वकीलों के सक्रिय सहयोग ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । एमएसीटी से संबंधित मामलों में कुल 1 करोड़ 75 लाख 91 हज़ार 106 रुपए का मुआवजा से संबंधित चेक वितरण किया गया।

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