हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र से पिछले दिनों हुई मारपीट और गोलीबारी घटना में अभियुक्त असलम को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है
कोर्ट ने इस केस मे कार्रवाई पर रोक लगा दिया है आदेश के बाद पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है
यह आदेश रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने दिया है बता दे की 23 जनवरी को रांची के हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी इसके बाद मारपीट करते हुए युवक की वीडियो वायरल हुआ था इसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई थी रांची पुलिस में 20000 का इनाम भी रखा था l पूर्व पार्षद असलम उनके भाई आसिफ और दिलावर, मुन्ना और राजू के विरुद्ध मोहम्मद कलीम ने प्राथमिक दर्ज कराई है, आरोपी की ओर से अधिवक्ता तनवीर ने बहस की l