रांची नेशनल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल्या रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार ( विजीलेंस) मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराया है. सीबीआई कोर्ट 5 अक्टूबर को सजा के बिंदुओं पर अब सुनवाई करेगा. कोर्ट के फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है. थोड़ी देर बाद उन्हें जेल भेज दिय़ा जाएगा, इससे पहले बीते 23 सितंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था जबकि 26 सितंबर को सभी आरोपियों की ओर से कोर्ट में लिखित बहस जमा कराया गया था. इस मामले में सीबीआई की ओर से 26 गवाह प्रस्तुत किया गया था, वहीं बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाह प्रस्तुत किया गया था.