पड़ोसी से पूछने के बाद ही हॉस्टल बैंक्विट , लाॅज और मैरिज हॉल का लाइसेंस मिलेगा

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राजधानी में अब पड़ाेसी से पूछने के बाद ही लाॅज-हाॅस्टल, बैंक्वेट और मैरिज हाॅल का लाइसेंस मिलेगा। अगर किसी लाॅज- हाॅस्टल या मैरिज- बैंक्वेट हाॅल के संचालन से पड़ाेसी काे किसी तरह की दिक्कत हाेती है और वे नगर निगम में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, ताे ऐसे संचालकों काे लाइसेंस नहीं मिलेगा। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाइसेंस लेने के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी करके उसकी सूची जारी की है।

इसमें लाॅज- हाॅस्टल के कुल 217 और मैरिज-बैंक्वेट हाॅल के 45 आवेदन शामिल हैं। सूची में शामिल लाॅज-हाॅस्टल, मैरिज-बैंक्वेट हाॅल के संचालन से किसी काे काेई आपत्ति है ताे वे 15 दिनाें के अंदर निगम की बाजार शाखा में आवेदन दे सकते हैं। आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की जांच और आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद नगर निगम लाइसेंस जारी करने का निर्णय लेगा।

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