रांची: स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में उच्च न्यायालय मे किए गए याचिका मामले में माननीय जसटीस रंगोन मुखोपाध्याय के कोर्ट में सुनवाई चल रहीं हैं जिसमे उक्त मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है , जवाब में सरकार द्धारा विकास किशन राव गवली vs महाराष्ट्र सरकार के रिट याचिका संख्या 980/2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाए, उक्त जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सरकार के आए जवाब पर जवाब दाखिल किया कि यहां सरकार 74वे एवं अन्य प्रावधानों का उलंघन तो कर ही रही है साथ ही सरकार अब आधे अधूरे जवाब के साथ माननीय कोर्ट को भी अंधेरे में रख कर दिगभ्रमित कर रही है, सरकार विकास किशन राव गवली vs महाराष्ट्र सरकार याचिका का जिक्र तो कर रही है लेकिन सुरेश महाजन vs मध्य प्रदेश के रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं कर रहीं हैं न ही अपने जवाब में इसको लाया है क्योंकि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार को ओबीसी आरक्षण