जब सशरीर उपस्थित डीजीपी से हाईकोर्ट ने पूछा- क्राइम पर क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एम वाई इकबाल की जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने का मामला
रांची: भू माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट के स्वत संज्ञान मामले की गुरुवार को हुई. मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी अजय कुमार सिंह सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट ने मामले में डीजीपी को चार सप्ताह में व्यक्तिगत तौर पर शपथ पत्र दाखिल कर भूमाफियाओं पर नकेल कसने एवं क्राइम कंट्रोल के लिए किए गए उपायों को बताने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उनसे मौखिक पूछा कि राज्य में क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है. क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है. रात में पीसीआर वैन भी कम दिखते है. जिससे छिनतई की घटनाओ में भी इजाफा हुआ है.
मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. वैसे भूमाफियाओं जिनके खिलाफ 5 से ज्यादा केस हैं, उन्हें जिला बदर किया जाएगा. जिन भूमाफियाओं के खिलाफ चार केस विभिन्न स्थानों में दर्ज हैं, उन्हें प्रत्येक 15 दिनों में थाना में हाजिरी लगानी होगी साथ ही जिन भू माफियाओं के खिलाफ तीन केस थानों में दर्ज हैं, उन्हें बांड भरवा कर चेतावनी दी जाएगी. आने वाले समय में तीन तरह के क्राइम जिसमें एसटी / एससी केस, महिला उत्पीड़न केस एवं जमीन हड़पने वाले भू माफिया के मामले शामिल हैं, के मामले के निष्पादन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) बनाई जाएगी.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरूवार को मामले की सुनवाई की. दरअसल बीते 25 जून को चर्च रोड के विक्रांत चौक (डॉक्टर फतेहउल्लाह रोड ) के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओ ने तोड़ दिया था. वहां तैनात गार्डो ने बाद में भू माफियाओं को वहां से खदेड़ दिया. साथ ही लोअर बाजार पुलिस को इसकी सूचना दी थी. भू माफिया अपने साथ मजदूर, गेट, बालू, सीमेंट और ईट लाए थे. बाउंड्री वॉल तोड़कर वे लोग वहां गेट लगाने की तैयारी में थे, बाद में पुलिस की देखरेख में तोड़े गए बाउंड्री वाल को ठीक किया गया.