स्वर्गीय हाजी नेसार के भतीजा मकसूद आलम के पुत्र जैफ हत्याकांड के आठो आरोपी को आजीवन उम्रकैद!

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रांची : रांची सिविल कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुए सवर्गीय हाजी नेसार के भतीजा और मकसूद आलम के पुत्र जैफ आलम हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने आठ दोषियों साबिर, विक्की, इरशाद उर्फ राइडर, साजिद उर्फ माचिस, जाहिद उर्फ छोटका उर्फ परमाणु, बेबी फातिमा उर्फ निकहत परवीन, डेनिश और आसिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने पक्ष रखा। पुलिस के द्वारा दोषियों को सजा दिलाने के लिए 11 गवाह प्रस्तुत किये गए। इसके साथ ही पुलिस ने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किये। इस संबंध में रांची के लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 460/2018) दर्ज कराई गई थी।
बता दें कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कलाल टोली के रहने वाले स्व. हाजी नेसार के भाई मो. मक़सूद के छोटे बेटे जैफ आलम उर्फ कल्ला की 2018 में कर्बला चौक के समीप हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सरकारी वकील (पीपी) परमानंद यादव पैरवीकार थे। स्व. जैफ आलम मारवाड़ी कालेज में इंटर का पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दें कि 7.12.18 को कर्बला चौक के समीप तालिब पतंग हाउस के गली के पास य़ह हत्या हुई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थीं। सभी ने रात के करीब 9 बजे जैफ आलम को रॉड व चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद आरोपी महिला ने दुपट्टा से जैफ आलम को गले में लपेटे रखा। बुरी तरह से घायल जैफ आलम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव रहा था।
मृतक के पिता मकसूद आलम ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुझे नयायलाय पर पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा। आज पांच वर्ष के बाद नयाय मिला है। हम पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने मुझे न्याय दिलाने में भरपूर कोशिश किया।

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