पूर्व पार्षद मो. असलम को हाईकोर्ट से जमानत, जमानत की खबर से समर्थकों में खुशी

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रांची। कुरकुरे हत्याकांड मामले में फंसे पूर्व पार्षद मो. असलम को तीन महीने बाद आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने के निर्देश के बाद उनकी जमानत का आदेश दिया।
बता दें कि 10 जून को हिन्दपीड़ी के ग्वाला टोली निवासी कुरकुरे उर्फ साहिल की हत्या से जुड़ा है। घटना के बाद परिजनों ने इस हत्याकांड में पूर्व पार्षद मो. असलम का नाम जोड़ा था। जबकि उस समय मो. असलम पहले से ही जेल में बंद थे, जिसके बाद उन्हें साजिश के तहत मामले में फंसा दिया गया था। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली।
रिहाई की सूचना मिलते ही उनके आवास पर समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उनके घर पहुंचकर गले मिलकर स्वागत किया और बधाई दी। वहीं वार्ड 22 की कई महिलाओं ने कहा कि मो. असलम एक सामाजिक और मददगार व्यक्ति हैं।

उनके जेल जाने के बाद क्षेत्र में कई काम प्रभावित हो गए थे, लेकिन उनके वापस आने से क्षेत्र में विकास की गति फिर से तेज होने की उम्मीद है।
मो. असलम की रिहाई के बाद रांची में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला।

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